नया सवेरा नेटवर्क
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अजीत पवार गुट से यह हलफनामा देने को कहा कि वह लोकसभा या विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी प्रचार सामग्री पर शरद पवार की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करेगा। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और के वी विश्वनाथन की पीठ ने अजित पवार समूह की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह से कई सवाल पूछे और तस्वीर इस्तेमाल के मामले में शनिवार को हलफनामा देने का निर्देश दिया।
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