राहुल गांधी को कोर्ट से राहत, मंजूर की जमानत, मानहानि का है मामला | #NayaSaveraNetwork
नया सवेरा नेटवर्क
सुल्तानपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मंगलवार यानी आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के एमपीएमएलए कोर्ट में पेश हुए। राहुल गांधी को कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है। गांधी को 2018 के मानहानि मामले में जमानत मंजूरी की है।
- कार से पहुंचे कोर्ट
सोमवार को उनके अधिवक्ता की ओर से आत्मसमर्पण और जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई थी। राहुल गांधी अमहट हवाई पट्टी पर हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सड़क मार्ग से सुबह 10:20 बजे कोर्ट पहुंचे। बता दें कि जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया था।
- अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी
विजय मिश्र का आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे उनकी भावनाएं आहत हुई थीं। कोर्ट ने परिवादी और अन्य गवाहों का बयान दर्ज करने के बाद 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को तलब करने का आदेश दिया था।
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