तत्कालीन डीआईओएस जौनपुर पर 25 हजार का अर्थदंड | #NayaSaveraNetwork
- जन सूचना आयोग ने डीएम को दिया वसूली का आदेश
नया सवेरा नेटवर्क
महराजगंज। तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर राजकुमार पंडित के द्वारा जन सूचना की अवहेलना और आयोग में उपस्थित न होने के आरोप में आयोग ने शासन और जिलाधिकारी को तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक से 25 हजार रुपए अर्थदण्ड वसूली का आदेश दिया गया है।
क्षेत्र के बिझवट निवासी अमित कुमार दुबे ने जन सूचना अधिकार से बीते 6 मार्च 2019 को जन सूचना मांगा था कि माध्यमिक शिक्षा विभाग लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा जौनपुर कार्यालय के रंगाई, पुताई, रखाव डिक्सनरी के लिए 5 लाख रुपए स्वीकृत हुआ था, जिस धन को तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक बृजेश मिश्र द्वारा निकाल लिया गया और कोई काम नहीं हुआ, अगर हुआ है तो उसका हिसाब और बिल बाउचर जनसूचना से उपलब्ध कराएं। जानकारी न देने पर आयोग ने संज्ञान में लेते हुए 26 अगस्त 2022 को 25 हजार रुपए का अर्थ दण्ड लगाया। उस समय रहे तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक राजकुमार पंडित द्वारा अपील दायर की गई। आयोग द्वारा जिसे खारिज कर दिया गया।
सूचना आयोग की अवहेलना के आरोप में जन सूचना आयोग द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर पर अभिकर्ता को उसके मूल आवेदन के क्रम में जनसूचनाओं का शपथ पत्र उपलब्ध न कराने का दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा के तहत 15 फरवरी 2024 को 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 25 हजार रुपए का वसूली का आदेश प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ और जिलाधिकारी जौनपुर दिया गया।
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