जौनपुर: गबन के आरोप में छिना प्रधान का वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार | #NayaSaveraNetwork

नया सवेरा नेटवर्क

विकास खंड सुईथाकला के गैरवाह ग्राम पंचायत का मामला 

सुइथाकलां जौनपुर। क्षेत्र के गैरवाह ग्राम प्रधान विजय सिंह के विरु द्ध जिलाधिकारी के निर्देशन में प्रचलित जांच के उपरांत सरकारी धन के दुरु पयोग एवं गबन के आरोप में ग्राम प्रधान का वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार पर रोक लगा दी गई है,साथ हीं डी.सी. द्वारा प्रकरण की अन्तिम जांच एक माह में पूरी कर जिला पंचायत राज अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। ग्राम निधि के धन के दुरु पयोग के मामले में गांव के हीं उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अमन कुमार सिंह द्वारा भ्रष्टाचार की जांच हेतु रिट याचिका योजित की गयी थी। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा प्रकरण की जांच आख्या प्रस्तुत करने के उपरांत ग्राम प्रधान द्वारा सन्तोषजनक स्पष्टीकरण न दिये के फलस्वरूप उप्र पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 95(1) जी के तहत कार्रवाई की गयी है। गौरतलब है कि अन्तिम जांच के लिए डी.सी.एन.आर.एल.एम. को अधिकृत किया गया है जिसकी जांच रिपोर्ट जिला पंचायती राज अधिकारी को दी जायेगी। उक्त कार्रवाई उच्च न्यायालय के अवमानना वाद में पारित आदेश के अनुपालन में की गयी है। प्रधान के विरु द्ध की गई कार्रवाई सें ग्राम प्रधानों में हड़कंप मचा हुआ है।

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