जौनपुर: नवीन परती भूमि पर जीबी पंत डिग्री कॉलेज भवन अवैध घोषित | #NayaSaveraNetwork
नया सवेरा नेटवर्क
प्रबंधन के विनिमय का दावा एसडीएम की अदालत से खारिज
भवन, सहन एवं खेल मैदान को एसडीएम ने माना अवैध कब्जा
जौनपुर। गोविंद बल्लभ पंत डिग्री कॉलेज के भवन, सहन व खेल मैदान को भी एसडीएम सदर की अदालत ने अवैध कब्जा माना है इसलिए कॉलेज प्रबन्धन के खिलाफ तहसीलदार सदर द्वारा जारी जमींन से बेदखल का आदेश व क्षति पूर्ति के रूप में दो करोड़ आठ लाख 74 हजार रु पये देने पड़ेंगे। गौरततलब हो कि 22 दिसम्बर 2023 को सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/ तहसीलदार सदर ने आराजी नम्बर 451/0.676 हेक्टेयर मे से 0.1988 हेक्टेयर स्थित ग्राम अलिशाहपुर परगना करियात दोस्त तहसील सदर से प्रतिवादी जीबी पंत डिग्री कॉलेज प्रतापगंज जरिये प्रबन्धक निवासी ग्राम बघौरा को तत्काल प्रभाव से बेदखल किया जाता है। क्षति पूर्ति के रूप में लगभग दो करोड़, आठ लाख शुल्क लगाया है। इसी आदेश को कायम रखते हुए एसडीएम सदर की अदालत ने पूर्व में विनिमय के लिए दिए गए वाद में कहा की उप निबन्धक द्वारा अपनी रिपोर्ट में आराजी संख्या 451 (नवीन परती) 0.676 या 6760 वर्ग मीटर में से 1988 वर्ग मीटर भूमि पर महाविद्यालय की इमारत बनाकर कब्जा व शेष 4772 वर्ग मीटर भूमि बाउंड्रीवॉल बनाकर सहन व खेल मैदान के रूप मे अति क्रमित है। जबकि ग्राम लाजीपार स्थित भूखंड संख्या 1 उक्त कॉलेज के नाम 7.1880 हेक्टेयर यानी 71880 वर्ग मीटर दर्ज है, जो आबादी से 200 मीटर से दूर तथा चक मार्ग के किनारे अवस्थित है। इससे यह स्पष्ट है कि दोनों ग्राम पंचायतें व समीतियाँ भिन्न हैं और इनके मूल्यांकन व क्षेत्रफल मे भी भारी अंतर है। इसलिए विनिमय किसी दशा में सम्भव नहीं है और इसे निरस्त किया जाता है। अब प्रशासन कॉलेज भवन, सहन व खेल मैदान से जमींन खाली कराने और क्षति पूर्ति वसूली की कार्यवाही किसी भी समय कर सकता है।
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