जौनपुर: बेदखली के आदेश के बाद भूमि पर फसल बोने का आरोप | #NayaSaveraNetwork
नया सवेरा नेटवर्क
डीएम के आदेश पर तीन के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा
मछलीशहर जौनपुर। क्षेत्र के अमारा ग्राम में ग्राम समाज चारागाह की भूमि पर लगभग एक दशक से खेती करने के मामले में 25 नवम्बर को बेदखली की कार्यवाही करते हुए राजस्व अधिकारियों द्वारा लेखपाल के माध्यम से फसल काटने से मना किया गया था। किंतु मना करने के बावजूद धान काट लिया गया। तहसील में आयोजित समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र पड़ा तो डीएम ने एफ आई आर दर्ज कराने का निर्देश दिया था। उक्त गांव में लगभग चार बीघे चरागाह, बांध और भीटा खाते की भूमि पर गांव के ही कुछ लोगो द्वारा अवैध तरीके से खेती की जाती है। उक्त सार्वजनिक संपत्ति को खाली कराने के लिए कुछ ग्रामीणों द्वारा राजस्व विभाग से कई वर्षो से शिकायत की। ग्रामीणों की शिकायत पर राजस्व लेखपालों की एक टीम गठित हुई और मौके पर पैमाईश कर भूमि का सीमांकन किया गया। लेखपाल ने भूमि पर खेती करने से मना कर दिया था लेकिन कब्जा धारक ने धान की रोपाई कर दी। मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी के आदेश पर हल्का लेखपाल राजकुमार के तहरीर पर 4 नवम्बर को सुरेश, राकेश कुमार, ओमप्रकाश के खिलाफ अवैध रूप से धान की फसल बो कर काट लिया गया। जिसके बाद तहसीलदार द्वारा धान की फसल के बाजार मूल्य के हिसाब से पांच प्रतिशत रकम जमा करने का आदेश दिया गया था। किंतु कोई रकम जमा नही की गई। ग्रामीणों द्वारा पुन: प्रार्थना पत्र देने पर 2 दिसंबर को राजस्व विभाग ने पुन: बेदखली का आदेश कागजी कार्यवाही में दिखा दिया। किंतु उल्टा 18 दिसंबर को उन लोगो के द्वारा फिर से गेहूं और आलू के फसल की बुवाई कर दी गई। ग्रामीणों ने 20 दिसंबर को फिर से जिलाधिकारी कार्यालय में उक्त प्रकरण को लेकर प्रार्थना पत्र दिया है। मामले के बाबत तहसीलदार अजीत कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया मामला संज्ञान में है। नायब तहसीलदार सहित राजस्व की टीम बनाकर मामले की पूरी जानकारी लेकर उचित कार्यवाही की जाएगी।