जौनपुर: डिग्री कॉलेज के भवन को गिराने व दो करोड़ वसूली का आदेश | #NayaSaveraNetwork
नया सवेरा नेटवर्क
तहसीलदार सदर ने दिया आदेश,नवीन परती भूमि पर बना है भवन
जौनपुर। वक्फ के नाम पर जहाँ देशभर में जमीनों पर हुए अवैध कब्जे से मुक्त करने को केंद्र सरकार कानूनी प्रक्रिया अपना रही है तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों से ऐसी ज़मीन मुक्त करा रही, लेकिन जौनपुर में भू- माफिया वक़्फ़ की ज़मींन खरीदने के नाम पर उसपर अवैध कब्जा कर रहे हैं। नवीन परती यानी दूसरे गाँव की ग्राम समाज की 0.198 हेक्टेयर भूमि पर डिग्री कॉलेज बनाकर वर्षों से कब्जा कर रखी है। इसके अलावा शहर में गोमती के किनारे और तलहटी में भी कब्जे बदस्तूर हैं, जाहिर है यहाँ के जिला प्रशासन की मिली भगत से इंकार नहीं कर सकते हैं। मामला जून- जुलाई 2021 का है, जब सदर तहसीलदार ने प्रतापगंज डिग्री कॉलेज प्रबन्धन को बेदखल कर आदेश में 50 लाख क्षतिपूर्ति का चार्ज भी लगाया था। आदेश की प्रति राजस्व निरीक्षक, राजस्व लेखाकार को भेजा लेकिन हुआ कुछ नहीं। जाहिर है अफसरों ने लीगली तौर पर कागजी आदेश में अपना बचाव करते हुए मातहतों को अपने अंदाज़ में मना कर दिया। इस लड़ाई में लगे पक्ष को अनुमान हो गया कि बिना हाई कोर्ट गए यह काम आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जिला प्रशासन को कानून और मुख्य मन्त्री तक से भय नहीं है। दूसरे पक्ष के शिव शंकर यादव ने तहसीलदार सौरभ कुमार को अपोजिट पार्टी बनाया था। जिसके परिणाम स्वरूप 22 दिसम्बर 2023 को सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/ तहसीलदार सदर ने पुराने आदेश को नये रूप में क्षतिपूर्ति बढ़ाकर दो करोड़ आठ लाख 74 हजार रु पये एवं 500 रु पये निष्पादन शुल्क लगाया और आदेश किया की अराजी संख्या 451/ 0676 हेक्टेयर में से 0.1988 हेक्टेयर स्थित ग्राम अली शाहपुर परगना करियात दोस्त तहसील सदर से प्रतिवादी गोविंद बल्लभ पंत डिग्री कॉलेज प्रतापगंज के प्रबन्धन ग्राम बघौरा सदर तहसील को तत्काल प्रभाव से बेदखल किया जाता है। यह आदेश विनिमय के वाद धारा राजस्व संहिता 2006 वाद संख्या टी- 202214360402998 में न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर द्वारा पारित होने वाले भविष्यगामी आदेश के अधीन होगा। आदेश की प्रति सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक एवं राजस्व लेखाकार तहसील सदर को भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखगार हो। अब इस आदेश के जरिये तहसीलदार ने फिर गेंद एसडीएम सदर के पाले में डाल दी है।