राजस्थान के दोनों डिप्टी सीएम की शपथ असंवैधानिक, दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा खिलाफ PIL दायर | #NayaSaveraNetwork
नया सवेरा नेटवर्क
जयपुर। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ राज्य के दो डिप्टी सीएम दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को भी शपथ दिलाई गई। दो उप मुख्यमंत्रियों ने 15 दिसंबर शुक्रवार को दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने डिप्टी सीएम की शपथ ली और अपना कार्यभार संभाला। इसके तुरंत बाद ही एक नए विवाद ने जन्म ले लिया। दोनों डिप्टी सीएम के शपथ को असंवैधानिक बताया जा रहा है और इनके खिलाफ PIL दायर किया गया है।
- 16 दिसंबर को PIL दायर
जयपुर के एक वकील ओम प्रकाश सोलंकी ने राजस्थान के डिप्टी सीएम दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के खिलाफ PIL दायर किया है। साथ ही आरोप लगाया है कि जब संविधान में डिप्टी सीएम के किसी पद का जिक्र किया ही नहीं गया, तो इसके लिए शपथ लेना और कार्यभार संभालाना असंवैधानिक हुआ। वकील ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी कि मैंने राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच में 16 दिसंबर को जनहित याचिका दायर की है।
इस याचिका में उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के पद को चुनौती दी गई है। क्योंकि उप मुख्यमंत्री के पद का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। यह मात्र एक राजनीतिक पद है। इसके लिए शपथ ग्रहण करना असंवैधानिक है।