नया सवेरा नेटवर्क
वाराणसी। आयुष्मान कार्ड एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना (एमएमजेएवाई) के अंतर्गत सूचीबद्ध चिकित्सालय में नियमानुसार इलाज मिले। किसी भी लाभार्थी से अगर पैसा लिया गया है तो तत्काल उसे वापस किया जाए। ऐसा न करने पर अस्पताल का पंजीकरण रद्द होगा। इलाज के लिए आने वाले मरीजों से जानकारी ली जाए कि उनके पास आयुष्मान कार्ड हैं या नहीं। कार्ड हैं तो मरीज का इलाज उन्हीं से किया जाए।
ये निर्देश सीएमओ डॉ. संदीप चौधरी ने शुक्रवार को दुर्गाकुंड स्थित अपने कार्यालय में समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सालय आयुष्मान भारत योजना संबंधित प्रचार-प्रसार के लिए सूचना, शिक्षा व संचार (आईईसी) सामग्री, हेल्प डेस्क, कियोस्क को अद्यतन (अपडेट) करते हुए कार्यालय में सूचित करें।
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