नया सवेरा नेटवर्क
जौनपुर। रामनगर विकास खंड के ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत की वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर जिलाधिकारी ने रोक लगा दी है। प्रकरण ग्रामसभा नवापुर विकास खंड रामनगर की है। बताते चलें कि तारा देवी सदस्य ग्राम पंचायत एवं अन्य के अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह द्वारा उच्च न्यायालय में दायर याचिका 3307 एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को संज्ञान में लेते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा ग्राम प्रधान से ग्राम सभा की मासिक बैठक हुई कि नहीं साक्ष्य सहित ग्राम प्रधान से स्पष्टीकरण मांगा गया था। ग्राम प्रधान द्वारा केवल 20 बैठकों में से मात्र 5 बैठक का ही साक्ष्य प्रस्तुत किया गया इसको देखते हुए डीएम ने ग्राम प्रधान एवं सचिव के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगा दी है।
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