नया सवेरा नेटवर्क
वाराणसी। ट्यूशन पढ़ने गई नाबालिग छात्रा से छेड़खानी में विशेष न्यायाधीश द्वितीय (पॉक्सो एक्ट) अनुभव द्विवेदी की अदालत ने सामने घाट क्षेत्र निवासी जिवेश मिश्र को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे तीन साल के सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह ने पक्ष रखा। आरोपी जिवेश मिश्र के खिलाफ 16 फरवरी 2016 को लंका थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था।
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