वाराणसी: रिश्वत लेने के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज | #NayaSaveraNetwork
नया सवेरा नेटवर्क
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (तृतीय) सपना शुक्ला की अदालत ने शनिवार को 10 हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोपित बिलहरी (बलिया) के लेखाकार बृजेश गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जमानत का विरोध सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रथमेश पांडेय व कमलेश यादव विशेष लोक अभियोजक ने किया। आरोप रहा कि पशु आश्रय में काम किये मजदूरों का लगभग 3 लाख रुपये भुगतान करने के लिए आरोपी लेखाकार ने 10 हजार रिश्वत मांगी थी। सतर्कता अधिष्ठान के एसपी से इसकी शिकायत की गई थी।
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