जौनपुर: चकबंदी प्रक्रिया पूरी न होने से आयुक्त ने जिम्मेदारों को भेजा नोटिस | #NayaSaveraNetwork
नया सवेरा नेटवर्क
हाईकोर्ट द्वारा समय बढ़ाए जाने के बाद भी नहीं हो सकी चकबंदी
खुटहन जौनपुर। पिलकिछा गांव की दशकों पूर्व से संचालित चकबंदी प्रक्रिया उच्च न्यायालय के द्वारा दोबारा समय बढ़ाए जाने के बाद भी पूर्ण न हो पाने को चकबंदी आयुक्त ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने प्रक्रिया प्रारंभ के वर्ष 1978 से अब तक सभी जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने को लेकर नोटिस भेजा है। सनद रहे कि गांव निवासी श्रीमती जया दूबे लंबित पड़ी चकबंदी प्रक्रिया को पूर्ण कराए जाने हेतु उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की थी। जिस पर फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने विगत 19 अगस्त को आयुक्त को आदेश दिया था कि पांच माह के भीतर गांव की चकबंदी हर हाल में पूरी कर ली जाए। तय समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी न होने पर श्रीमती दूबे पुन: उच्च न्यायालय पहुंच गयी। जहां से एक बार फिर न्यायालय ने तीन माह का समय यानि कि 3 जून 2023 तक का समय निर्धारित कर दिया। दोबारा समय बढ़ाए जाने के बाद भी धारा 52(1) का प्रकाशन नहीं हो सका। जिससे नाराज चकबंदी आयुक्त तरु ण कुमार मिश्र ने सभी जिम्मेदारों के खिलाफ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।
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