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महिला को जान से मारने का था आरोप
जौनपुर। थाना शाहगंज के जघन्य अपराध में जनपदीय पुलिस की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से आरोपी को आजीवन कारावास तथा 10 हजार रु पये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। वादी मुकदमा कलई राजभर पुत्र स्व फिरतू राजभर निवासी पिपरौला थाना दीदारगंज की तहरीर पर अभियुक्त विट्टू राजभर स्व. झिनकू राजभर साकिन मौजा बदोपुर थाना शाहगंज के द्वारा वादी की पुत्री शशीकला (मृतका) पर मिट्टी का तेल डाल कर आग लगा कर जान से मार देने के संबंध में 16.07.2018 को थाना शाहगंज में मुअसं 203/2018 धारा 302,326 भादवि पंजीकृत हुआ। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। पुलिस पुलिसअधीक्षक द्वारा जघन्य अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दण्डित कराने हेतु उपर्युक्त अभियोग को जनपदीय पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी हेतु निर्देशित किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी शाहगंज के निकट पर्यवेक्षण में सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरु प बुधवार को सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी को धारा 326/302 भादसं के अन्तर्गत अपराध के लिए दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा व दस हजार रु पये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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