नया सवेरा नेटवर्क
कोर्ट ने लगाया 20 हजार का जुर्माना
जौनपुर। थाना सिकरारा में जघन्य/पाक्सो एक्ट के अपराध में मानीटिरंग सेल पुलिस की कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से आरोपी को आरोप विरचित किये जाने के मात्र 28 दिन के अन्दर 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रु पये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। वादिनी मुकदमा के तहरीर पर अभियुक्त द्वारा 8 वर्षीय पीडि़ता के विरु द्ध पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत किए गए अपराध के संबंध में थाना सिकरारा में मुकदमा अपराध संख्या 282/2020 धारा 376 क,ख भारतीय दंड संहिता व 5/6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ व विशेष सत्र परीक्षण संख्या 25/2021 दर्ज हुआ। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। 10 अप्रैल 2023 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरु द्ध धारा 376 क,ख व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। पुलिस उपमहानिरीक्षक वाराणसी द्वारा महिलाओं/बालकों के विरूद्ध हो रहे अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने व अभियुक्तों को अधिकाधिक दण्डित कराने एवं उक्त अभियोग को एक माह के अन्दर निस्तारित कराने के लिए निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में मानीटिरंग सेल द्वारा उक्त मुकदमें में सम्यक पैरवी एवं प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरु प सोमवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट (अनन्य) द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त नन्द लाल निषाद पुत्र स्व बलिकरन साकिन मौजा हरखपुर थाना सिकरारा को अन्तर्गत धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 के आरोप में 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा बीस हजार रु पये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे छ: माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा पूर्व में बितायी गई कारावास की अवधि इस अवधि में समायोजित की जायेगी।
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