नया सवेरा नेटवर्क
वाराणसी। अपर जिला जज (पंचम) मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने शुक्रवार को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अभियुक्त वासुदेव को पांच साल की सजा सुनाई है। 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी ओमकार नाथ तिवारी ने पक्ष रखा।
प्रकरण के मुताबिक चौबेपुर थाने के गोबरहा गांव में वादी की पुत्री संजू देवी का विवाह वासुदेव से हुआ था। 12 दिसंबर वर्ष- 2018 को संजू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में वादी ने वासुदेव पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सजा सुनाई।
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