नया सवेरा नेटवर्क
शाहगंज जौनपुर। न्यायाधिकारी ने थानाध्यक्ष खुटहन राजेश कुमार यादव को मारपीट के वाद में गलत रिपोर्ट लगाने पर फटकार लगाते हुए 31 मार्च तक ग्राम न्यायालय मे स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। स्टेट बनाम चंद्र प्रकाश व अन्य के वाद में न्यायालय द्वारा गवाह पिंकी दूबे उर्फ रजनी पत्नी चंद्र प्रकाश को न्यायालय ने सम्मन जारी किया था। थाने से न्यायालय को आख्या भेजी गई कि सम्मन तामील कराने वाले उक्त पते पर पर पहंुची तो घर वालों ने बताया कि पिंकी पत्नी ओमप्रकाश बक्सा थाना क्षेत्र के मई गांव में रहती हैं। आख्या में खुटहन पुलिस ने थाना बक्सा पुलिस से सम्मन तामील कराए जाने की बात कही। न्यायाधिकारी दिनेश कुमार दिवाकर ने इस जवाब पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सम्मन पिंकी पत्नी चंद्र प्रकाश के नाम जारी था। ना कि पिंकी पत्नी ओमप्रकाश के खिलाफ पुलिस की आख्या में दर्ज पिंकी पत्नी ओमप्रकाश था। न्यायाधिकारी ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अपने दायित्वों के प्रति लापरवाह है। उन्होंने कहा कि पता बदलने पर संबंधित थाने के जरिए वारंट तामील कराया जाता है ना कि अदालत को भेज दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यह कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही है न्यायालय द्वारा जारी आदेश को थाने पर गम्भीरता से नहीं लिया जाता केवल खानापूर्ति करके वापस भेज दिया जाता है। न्यायाधिकारी ने पूछा कि क्यों न आपके विरु द्ध भ्रष्टतापूर्ण प्रतिकूल रिपोर्ट देने पर धारा 219के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया जाए। पुलिस अधिनियम 29 के तहत दण्डित किया जाए। लापरवाही के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्रक देकर विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया जाए। न्यायाधिकारी ने 31 मार्च को पेश होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।
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