नया सवेरा नेटवर्क
सुइथाकलां जौनपुर। सूचना के अधिकार के तहत निर्धारित समय पर सूचना न देने के कारण अजय कुमार उप्रेती राज्य सूचना आयुक्त की पीठ द्वारा ग्राम पंचायत मदारीपुर भेला के ग्राम पंचायत अधिकारी राजकुमार पर पचीस हजार का जुर्माना लगाया है। सूचना आयोग ने आदेश दिया है कि 3 महीने के भीतर आयोग के आदेश का अनुपालन करते हुए संबंधित जन सूचना अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी राजकुमार के वेतन से अधिरोपित अर्थदंड की वसूली कराया जाना सुनिश्चित करें। गौरतलब हो कि आयोग ने अपीलकर्ता इंदल कुमार को सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए विपक्षी जन सूचना अधिकारी को आदेशित किया था। आयोग ने यह चेतावनी दी थी कि सूचनाएं न उपलब्ध कराने कि स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आयोग के द्वारा उठाए गए इस कदम से इस तरह के अधिकारियों और कर्मचारियों में खलबली मची हुई है।
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