नया सवेरा नेटवर्क
लखनऊ। स्पोर्ट्स कोटे से लिए गए एक शस्त्र लाइसेंस पर धोखाधड़ी करके कई हथियार खरीदने के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे औरमऊ सदर से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी को एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीष श्रीवास्तव ने खारिज कर दिया है।
बांदा जेल में बंद अब्बास अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत ने गत 22 दिसंबर को न्यायिक हिरासत में लिए जाने का आदेश दिया था। इसके पहले अदालत ने अब्बास अंसारी के खिलाफ गत 25 अगस्त को धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत फ़रारी की उद्घोषणा का आदेश जारी किया था। निचली अदालत से लेकर उच्च न्यायालय तक अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की जा चुकी है। जिसके बाद उन्होंने प्रयागराज की एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। मामले के विवेचक के अनुरोध पर अदालत ने अब्बास अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तलब कर 22 दिसंबर को नए करेक्शन अभिरक्षा में लिए जाने का आदेश दिया था।
जमानत अर्जी का विरोध करते हुए एपीओ सोनू सिंह राठौर ने अदालत को बताया कि कोतवाली महानगर प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने 12 अक्टूबर2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेट्रो सिटी निवासी अब्बास अंसारी ने 2012 में डीबीडीएल गन का लाइसेंस लिया था।इसके बाद अब्बास अंसारी ने अपना शस्त्र लाइसेंस दिल्ली के पते पर स्थानांतरित करवा लिया था।आरोप है कि अब्बास ने खुद को विख्यात निशानेबाज दिखाकर दिल्ली वाले शस्त्र लाइसेंस पर कई शस्त्र खरीद लिए।रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी ने लखनऊ पुलिस को बिना जानकारी व अनुमति के धोखाधड़ी कर लाइसेंस को दिल्ली स्थानांतरित करवाया लिया।
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