नया सवेरा नेटवर्क
शाहगंज,जौनपुर। ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी ने मारपीट के मामले में अभियुक्त को गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी गिरफ्तार नहीं किए जाने के लिए खुटहन थानाध्यक्ष को फटकार लगाई है। न्यायालय ने पूछा है कि कोई अपराधी अगर थाने की सीमा से बाहर चला जाए तो क्या पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करेगी? अदालत ने 19 दिसंबर तक अपने जवाब के साथ थानाध्यक्ष को उपस्थित रहने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक मारपीट के एक मुकदमे में अभियुक्त बढनेपुर गांव निवासी मटरु पुत्र बुधिराम के खिलाफ शाहगंज ग्राम न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। इस पर थानाध्यक्ष ने ग्राम न्यायालय को दी गई आख्या में बताया कि अभियुक्त घर पर दस्तयाब नही हुआ। इस पर अदालत ने कहा कि ऐसा लग रहा कि थानाध्यक्ष अपने कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं हैं और जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। अदालत ने खुटहन थानाध्यक्ष किशोर कुमार चौबे को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि अगर हत्या के मामले का कोई अभियुक्त भागकर दिल्ली या थानाक्षेत्र की सीमा से बाहर चला गया हो तो क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? न्यायाधिकारी दिनेश कुमार दिवाकर ने कड़े शब्दों में कहा कि थानाध्यक्ष ने न्यायालय को गुमराह किया है। अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया। न्यायाधिकारी ने पूछा कि इसके चलते थानाध्यक्ष पर कार्रवाई क्यों न की जाए?
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