नया सवेरा नेटवर्क
लखनऊ। दिल्ली की तिहाड़ जेल से फोन कर रंगदारी मांगने और रकम न देने पर धमकाने के मामले में सीरियल किलर गैंग के सदस्य सोहराब की जमानत अर्जी को एडीजे अजय श्रीवास्तव ने खारिज कर दी है।
कोर्ट में सोहराब की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सरकारी वकील मनीष रावत ने तर्क दिया कि घटना की रिपोर्ट वादी अवधेश कुमार ने ठाकुरगंज में दर्ज कराई थी कि एक फरवरी से उसके मोबाइल पर लगातार काल आ रही थी और सलीम तिहाड़ लिखकर आ रहा था।
जमानत के विरोध में कहा गया कि जब वादी ने फोन उठाया तो उधर से बोलने वाले ने अपना नाम रुस्तम बताया और धमकी देकर कहा कि बहुत चर्बी और गर्मी चढ़ गई है। तुमने बहुत रुपए कमा लिए है कल हमारे मिलने वाले तौहीद आएंगे, जो काम कहें वो कर देना और प्लाट पर कब्ज़ा करने में मदद कर देना नहीं तो खैर नही। अदालत को। बताया गया कि अरोपी का नाम लेकर दुबारा दो फरवरी को समर खान ने फोन किया। लेकिन वादी ने मिलने से इनकार करते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी।
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