जिन्दा को मृत दिखाने वाले जालसाजों के खिलाफ मुकदमा | #NayaSaveraNetwork
नया सवेरा नेटवर्क
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शहर कोतवाली पुलिस को दिया आदेश
जौनपुर। दीवानी न्यायालय ने 156 (3) के तहत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया। यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नम्बर 11 ने शहर कोतवाली को दिया है। जारी आदेश के अनुसार शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के दिलाजाक निवासी नसीम अहमद को मोहल्ले के ही कई लोग मिलकर मृत दशर््ाा दिये। इतना ही नहीं, नसीम की सम्पत्ति को हड़पने की नियत से फर्जी अंगूठा निशान लगाकर जालसाजी किये। जानकारी होने पर पीडि़त ने 16 अक्टूबर को उन लोगों से पूछा तो उन लोगों ने जानमाल की धमकी देते हुये कहा कि अभी कागज पर मारे हैं। कहीं कोई कार्यवाही किये गये तो सही में मार देंगे। इसकी शिकायत कोतवाली पुलिस से की गयी लेकिन कहीं कोई कार्यवाही हुई। इसके बाद पीडि़त ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जहां मामले को गम्भीरता से लेते हुये विद्वान न्यायाधीश ने पीडि़त के खिलाफ उपरोक्त जालसाजी करने वालों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने के लिये शहर कोतवाली पुलिस को आदेश दे दिया। जारी आदेश के अनुसार मोहल्ला दिलाजाक थाना कोतवाली के निवासी सुल्ताना पुत्र नसीम अहमद, अनीस अहमद पुत्र नसीर अहमद, कलीम अहमद पुत्र नसीर अहमद, रेहाना पुत्री नजीर, मुस्तरी पत्नी नसीर अहमद के खिलाफ भादंवि की धारा 419, 420, 467, 468, 469, 471, 120बी, 504 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज करने की बात कही गयी है।
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