नया सवेरा नेटवर्क
सुजानगंज,जौनपुर। क्षेत्र के बारा ग्राम सभा निवासी अवधेश कुमार मौर्य द्वारा उत्तर प्रदेश सूचना आयोग से एस 5/97/ए/2019 पंजीकरण संख्या 116930 के तहत 8 अक्टूबर 2018 को आवेदन करते हुये बारा ग्राम सभा में विकास कार्यों के नाम शौचालय , हैंड पंप रिपेयर ,खड़ंजा रिपेयर आदि कार्यों के नाम पर अनाधिकृत रु प से लाखों रु पए निकाल लिये जाने के संदर्भ में जानकारी मांगी गई थी पर आज तक विकासखंड सुजानगंज द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी मुहैया नहीं कराई गई शिकायतकर्ता द्वारा आरटीआई की मांग पर सूचना आयोग ने छह बार विकास कार्यों के संबंध में जानकारी मांगी पर ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी सुजानगंज अपील करता के मूल आवेदन के क्रम में साक्ष पूर्ण सूचनाएं ना उपलब्ध कराने के आयोग के आदेशों की अवहेलना करने अपील करता को सूचनाएं उपलब्ध न कराए जाने में बाधा उत्पन्न करने का दोषी मानते हुए उनके विरु द्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत 250 रु पये प्रतिदिन के हिसाब से 25 हजार का अर्थदंड उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा आरोपित करते हुए वसूली का आदेश पारित किया है। जिसके संदर्भ में पूछे जाने पर खंड विकास अधिकारी सचिन भारती ने बताया इस मामले की जानकारी उन्हें नही है।
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