नया सवेरा नेटवर्क
कार्यदायी संस्था पर कोर्ट की अवमानना का आरोप
जौनपुर। नगर के मोहल्ला शेखपुर में बिनाधिकार सीवर पाइप लाइन डालने को रोकने के लिये जिलाधिकारी से शिकायत की गयी। यह शिकायत उक्त मोहल्ला निवासी राजकुमार निषाद पुत्र स्व. राम नरायन चौधरी ने की है। उनके अनुसार आराजी नम्बर 27/0.90 डि. के वह स्वामी हैं जिससे सम्बन्धित वाद रामकृष्ण व अन्य बनाम बोर्ड आफ रेवेन्यू व अन्य द्वारा दाखिल की गयी थी जिस पर उच्च न्यायालय ने 15 मार्च 1988 को सभी पक्षों को नोटिस जारी कर आदेशित किया है कि अगले आदेश तक प्रार्थी को उक्त आराजी से बेदखल न किया जाय। उक्त आदेश 12 जनवरी 2005 को कन्फर्म हो गया जिसके बाद विपक्षीगण की स्थगनादेश भी निरस्त हो गया। न्यायालय का वह आदेश आज भी उक्त आराजी, विपक्षीगण व जिलाधिकारी पर लागू व प्रभावी है। उधर प्रार्थी की उक्त याचिका आज भी उच्च न्यायालय में लम्बित है। शिकायतकर्ता के अनुसार इधर उक्त आराजी पर सीवर पाइप लाइन का कार्य किया जा रहा है जो गलत होने के साथ उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। इसी से सम्बन्धित एक अवमानना याचिका राजकुमार बनाम मनीष कुमार वर्मा जिलाधिकारी भी न्यायालय में लम्बित है। पीडि़त का आरोप है कि ऐसे में उक्त आराजी नम्बर में पाइप लाइन बिछाना गलत एवं असंवैधानिक है जिसको तत्काल प्रभाव से रोकते हुये सीमांकन कराया जाना उचित रहेगा। इस बाबत पूछे जाने पर शिकायतकर्ता ने बताया कि कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त निर्माण कार्य कराया जाना जहां गलत है, वहीं उच्च न्यायालय के आदेश का खुलेआम अवमानना हो रही है।
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