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Jaunpur News: चाइनीज मांझे के निर्माण, भंडारण, उपयोग एवं बिक्री पर कारावास और जुर्माने का है प्रावधान: जिलाधिकारी

चाइनीज मांझा का भंडारण अथवा विक्रय होता हुआ पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध होगी कठोर कार्रवाई

नया सवेरा नेटवर्क

जौनपुर। जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में जिला वृक्षारोपण समिति, जिला पर्यावरण समिति एवं जिला गंगा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो में पतंग उड़ाने हेतु सिंथेटिक मांझा/सीसा लेपित/ नायलॉन पतंग डोर एवं चाइनीज मांझे के निर्माण, भंडारण, उपयोग एवं बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है। 


पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-5 के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा-15 में निर्देशों के उल्लंघन के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत जो इस अधिनियम के निर्देशों में से किसी का पालन करने में असफल रहेगा उसे कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा यदि ऐसी असफलता चालू रहता है तो प्रत्येक दिन के लिए रुपए 5000 तक का जुर्माना रहेगा, यदि असफलता 1 वर्ष की अवधि से आगे भी चालू रहता है तो, अपराधी कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष की हो सकेगी दंडनीय होगा। 

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जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारियों को भी अपने नगर निकायों में चाइनीज मांझे के विरुद्ध अभियान चलाते हुए भंडारण को नष्ट कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी निकाय में मांझा का भंडारण अथवा विक्रय होता हुआ पाया जाएगा, तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन विभागों द्वारा अभी तक पौधारोपण के पश्चात जीवितता सफलता प्रतिशत रिपोर्ट नहीं दी गई है, वे शीघ्र दो दिवस में रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही वृक्षारोपण के लक्ष्य, पौधों के अनुरक्षण, सुरक्षा, सिंचाई, जीपीएस इनेबल्ड व्हीकल, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन आदि के संदर्भ में भी चर्चा की गई और जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में अपर जिलाधिकारी भू राजस्व अजय अम्बष्ट, अपर जिला अधिकारी वि0/रा0 परमानंद झा, डीएफओ प्रोमिला सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित रहे।


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