BREAKING

Jaunpur News: दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की कैद

आरोपी ने पीड़िता से शादी करके दो बच्चे भी पैदा किये

नया सवेरा नेटवर्क

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो उमेश कुमार की अदालत ने 8 वर्ष पूर्व नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी युवक को 10 वर्ष के सश्रम करावास एवं 15000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी ने लाइन बाजार थाने में अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री को पड़ोसी भरत पुत्र वंशराज अपनी भाभी मालती व प्रमिला तथा सोमारू के साथ साजिश करके बहला- फुसलाकर 3 मई 2017 को भोर में 5:00 बजे भगा ले गए। वह साथ में गहना वह बैंक का पासबुक भी ले गई है।

पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि वह 18 साल से अधिक उम्र की थी उसने अपनी सहमति से आरोपी से शादी की थी और पति-पत्नी के रूप में रह रही है उनके दो बच्चे भी हैं। पीड़िता के पक्षद्रोही होने के बावजूद अदालत ने आरोपी भरत को अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 15000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।

यह भी पढ़ें | Jaunpur News: जल्द घोषित होगी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ की नई कार्यकारिणी

श्री गांधी स्मारक इण्टर कालेज समोधपुर जौनपुर के पूर्व प्रधानाचार्य डॉ. रणजीत सिंह की तरफ से रक्षाबंधन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं



नया सबेरा का चैनल JOIN करें