Bareilly News: कारोबारी रामऔतार आहूजा द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध निर्माण कार्य कराने पर बीडीए ने भवन किया सील

निर्भय सक्सेना @ नया सवेरा 

बरेली। बरेली विकास प्राधिकरण ने रेगलिया गार्डन, डोहरा रोड, बरेली पर कारोबारी रामऔतार आहूजा द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध निर्माण कार्य कराने, उपरोक्त स्थल पर अनाधिकृत निर्माण कराने पर उ प्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए प्रवर्तन टीम द्वारा उक्त अवैध भवन को सील बन्द किया गया। कारोबारी राम अवतार आहूजा का कहना है उनके आर्किटेक्ट ने पूर्व में ही कंपाउंडिंग के लिए आवेदन भी किया था। बीडीए का जो भी कंपाउंडिंग शुल्क होगा वह उसे जमा करने के लिए तैयार भी हैं। दीपक कुमार, संयुक्त सचिव, बविप्रा, के अनुसार बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये कराये गये अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध प्रभावी रूप से ध्वस्तीकरण/सीलबन्द की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। इसमें किसी प्रकार की शिथिलत क्षम्य नहीं होगी। बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा जन सामान्य को सचेत किया जाता है कि किसी भी प्रकार की सम्पत्ति खरीदते समय विक्रेता से मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख मॉग कर यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा खरीदी जा रही सम्पत्ति नियमानुसार प्राधिकरण से स्वीकृत है।        

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