Mumbai News: मुलुंड को मिलेगा नया न्यायालय भवन, एड. संतोष दुबे की जनहित याचिका पर HC ने दिया निर्देश
नया सवेरा नेटवर्क
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुलुंड में नए न्यायालय भवन के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए महाराष्ट्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर प्रशासनिक मंजूरी देने और आवश्यक धनराशि आवंटित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश एडवोकेट संतोष दुबे द्वारा दाखिल जनहित याचिका (Writ Petition No. 920 of 2024) पर सुनवाई के बाद दिया गया। एड. दुबे ने अपनी याचिका में कहा था कि मुलुंड स्थित वर्तमान न्यायालय भवन 1945 में बना था और अब जर्जर अवस्था में है, जिससे न्यायिक कार्यों के साथ-साथ आम जनता को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में वहां केवल दो न्यायालय कार्यरत हैं, जबकि लंबित मामलों की संख्या 24,000 के पार पहुंच चुकी है। मानकों के अनुसार हर 600 मामलों पर एक न्यायालय की आवश्यकता होती है।
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मुख्य न्यायमूर्ति अलोक अराड़े और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार को निर्देशित किया कि वह हाईकोर्ट की बिल्डिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित योजना पर त्वरित निर्णय ले और धनराशि उपलब्ध कराए। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि 4,356.31 वर्ग मीटर भूमि, जिसका CTS नंबर 676/A/1 और 663 है, मुंबई उपनगर के कलेक्टर द्वारा 5 अप्रैल 2024 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एस्प्लेनेड, मुंबई को सौंप दी गई थी। इसके बाद 6 मई 2025 को इस योजना को विधिवत अनुमोदन और बजट आवंटन के लिए भेजा गया था। एडवोकेट दुबे ने बताया कि यह निर्णय न केवल न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा, बल्कि क्षेत्र के नागरिकों और अधिवक्ताओं के लिए भी बड़ी राहत लेकर आएगा। उन्होंने इसे अपने वर्षों के संघर्ष और जनहित की जीत करार दिया। यह फैसला मुलुंड में न्यायिक अवसंरचना के विकास की दिशा में एक अहम मील का पत्थर माना जा रहा है, जिससे नागरिकों को समयबद्ध न्याय मिल सकेगा।
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