Jaunpur News : चीनी वितरण 7 दिसंबर से 25 तक | Naya Savera Network
नया सबेरा नेटवर्क
जौनपुर। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह-दिसम्बर, 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न व अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों को त्रैमास अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर, 2024 के सापेक्ष चीनी का वितरण 7 दिसम्बर 2024 से 25 दिसम्बर 2024 के मध्य किया जायेगा। जनपद के समस्त उचित दर दुकानों पर वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत खाद्यान्न प्राप्त किये जाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस दौरान अन्त्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्ड 17 किग्रा. गेहूं एवं 18 किग्रा. फोर्टिफाइड चावल (कुल 35 किग्रा.) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 2.30 किग्रा. गेहूं प्रति यूनिट एवं 2.70 किग्रा. फोर्टिफाइड चावल प्रति यूनिट (कुल 5 किग्रा. खाद्यान्न प्रति यूनिट) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा।
साथ ही अन्त्योदय कार्ड धारकों को त्रैमास अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर, 2024 के सापेक्ष 3 किग्रा. चीनी प्रति कार्ड रू. 18 प्रति किग्रा. की दर से रू. 54/ में वितरण सुनिश्चित कराया जायेगा। अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी के सम्बन्ध में पोर्टबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। उक्त योजनान्तर्गत गेहूं, चावल के निःशुल्क वितरण एवं चीनी के सशुल्क वितरण की अंतिम तिथि 25 दिसम्बर 2024 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
जौनपुर। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह-दिसम्बर, 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न व अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों को त्रैमास अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर, 2024 के सापेक्ष चीनी का वितरण 7 दिसम्बर 2024 से 25 दिसम्बर 2024 के मध्य किया जायेगा। जनपद के समस्त उचित दर दुकानों पर वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत खाद्यान्न प्राप्त किये जाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस दौरान अन्त्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्ड 17 किग्रा. गेहूं एवं 18 किग्रा. फोर्टिफाइड चावल (कुल 35 किग्रा.) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 2.30 किग्रा. गेहूं प्रति यूनिट एवं 2.70 किग्रा. फोर्टिफाइड चावल प्रति यूनिट (कुल 5 किग्रा. खाद्यान्न प्रति यूनिट) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा।
साथ ही अन्त्योदय कार्ड धारकों को त्रैमास अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर, 2024 के सापेक्ष 3 किग्रा. चीनी प्रति कार्ड रू. 18 प्रति किग्रा. की दर से रू. 54/ में वितरण सुनिश्चित कराया जायेगा। अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी के सम्बन्ध में पोर्टबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। उक्त योजनान्तर्गत गेहूं, चावल के निःशुल्क वितरण एवं चीनी के सशुल्क वितरण की अंतिम तिथि 25 दिसम्बर 2024 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
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