Jaunpur News : एआई इंजीनियर मामले में 4 लोगों पर एफआईआर | Naya Savera Network

  • पत्नी, सास, साले और चाचा ससुर पर दर्ज हुआ केस
  • मीडिया के कैमरे के सामने नहीं आए ससुराल पक्ष के लोग
  • वीडियो बनाने पर दी मुकदमा करने की धमकी

नया सवेरा नेटवर्क
जौनपुर। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या मामले में 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया का नाम शामिल है। इस मामले में ससुराल पक्ष से बातचीत करने के लिए जब मीडिया की टीम एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की ससुराल शहर के रूहट्टा मोहल्ले में पहुंची तो कई बार बेल बजाने पर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला बल्कि दूसरी मंजिल से ही साले अनुराग और सास निशा ने वीडियो बनाने से मना करने लगे और ऐसा न करने पर मीडिया को ही मुकदमा दर्ज करने की धमकी दे डाली। दोनों कह रहे थे कि अगर कुछ पता करना है कोर्ट जाइए। 





बता दें कि शहर के रुहट्टा मोहल्ले में 3 मंजिला बिल्डिंग में अतुल के ससुराल वाले रहते हैं। मीडियावाले जब घर गए और बातचीत करना चाहा तो दरवाजा नहीं खोला। दूसरी मंजिल से ही साला और सास जोर-जोर से चिल्लाने लगे। वो गुस्से में थे। वीडियो बनाने पर मां-बेटे ने वीडियो बनाने से रोका। साला अनुराग कहने लगा कि फोन बंद कीजिए। आप वीडियो कैसे बना रहे हैं? फोटो मत लीजिए। हम लोग खुद आपके पास आकर जवाब देंगे लेकिन आप लोग इस तरह का काम करेंगे, तो भाई साहब गलत हो जाएगा। मीडिया टीम सास और साले को नीचे बुलाते रही, लेकिन दोनों कैमरा बंद करवाने पर अड़े रहे। साले ने कहा कि अगर आपने कैमरा बंद नहीं किया तो आप लोगों पर केस करूंगा। मेरी परमिशन के बिना ये सब कर रहे हैं। जब तक हमारा वकील नहीं बोलेगा, हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। हम लोग आपको बुलाएंगे। पुलिस आएगी, तब बात होगी। सब बात होगी। उनको भी बुलाया जाएगा, जिन्होंने आरोप लगाए हैं।

वहीं इस संबंध में पड़ोस में रहने वाले लोगों ने कहा कि इन लोगों को 2 साल से जान रहे हैं। निकिता भी यहां नहीं रहती। इनकी कपड़े की दुकान है। उस पर आना-जाना होता है। इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। वहीं निकिता के वकील विजय मिश्रा ने बताया कि निकिता ने इंजीनियर के खिलाफ मेंटेनेंस केस किया था। इंजीनियर की 84 हजार हर महीने सैलरी थी। लड़की भी दिल्ली में अच्छा पैसा कमा रही थी। दोनों का एक बेटा है। कोर्ट ने सभी चीजों को देखते हुए इंजीनियर को 40 हजार महीने मेंटेनेंस देने की बात कही थी। 40 हजार रुपए इंजीनियर को ज्यादा लग रहा था। उसने इन सबकी वजह से सुसाइड करने की बात कही है। इसमें कोर्ट की कोई गलती नहीं है। ऑर्डर अगर कभी गलत लगता है, तो आप हाईकोर्ट जा सकते थे। वहां अपील कर सकते थे। जो उसने किया है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जज की कोई गलती नहीं। पति-पत्नी के बीच में क्या चल रहा है, ये जानना बहुत मुश्किल होता है। उसने सुसाइड क्यों किया? ये हम लोगों की समझ से परे है। सुसाइड की वजह और फैक्ट सामने आएंगे, तभी आगे अब कुछ हो सकता है।

गौरतलब हो कि मूल रूप से बिहार के रहने वाले अतुल सुभाष का शव बेंगलुरु के मंजूनाथ लेआउट में उनके फ्लैट से बरामद हुआ। पड़ोसियों ने उनके घर का दरवाजा तोड़ा तो बॉडी फंदे पर लटकी मिली। कमरे में 'जस्टिस इज ड्यू' (न्याय बाकी है) लिखी एक तख्ती मिली। अतुल के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने उनकी पत्नी और ससुराल वालों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है।


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