Jaunpur News : दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कठोर सजा | Naya Savera Network



नया सवेरा नेटवर्क

जौनपुर। जिला अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉस्को एक्ट उमेश कुमार द्वितीय ने दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कारावास से दंडित करने का आदेश पारित किया। अभियोजन पक्ष की पैरवी शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी एवं रमेश चंद्र पाल ने किया। मंगलवार को जिला अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉस्को एक्ट उमेश कुमार द्वितीय ने अपने आदेश में लिखा कि अभियुक्त मो. अरमान शाह उर्फ अरमान खान को धारा 3(2)वी अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है लेकिन धारा 363, 366, 328 व 376 आईपीसी की धाराओं में दोषी पाए जाने पर 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी जाती है क्योंकि अभियुक्त जमानत पर है ऐसे में जमानतदारों को तत्काल सूचना देकर अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया और उसे जेल भेज दिया गया।

अभियोजन कथानक के अनुसार जिले के खुटहन थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 218/214 में अभियुक्त अरमान शाह के विरूद्ध नाबालिग लड़की से बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म का आरोप लगा था जिसकी विवेचना में आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल हुआ। तमाम साक्ष्यों और बयानों के बाद जिला अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉस्को एक्ट उमेश कुमार द्वितीय ने दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर सजा सुनाई है।

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