Jaunpur News : उम्मीदवार नाम निर्देशन पत्र जमा करने की रसीद अवश्य प्राप्त करें: एडीएम | Naya Savera Network

जौनपुर। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय जौनपुर) ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उ०प्र० लखनऊ द्वारा नगरीय निकाय उप निर्वाचन-2024 में उप निर्वाचन कराये जाने हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है। नगरीय निकाय उप निर्वाचन-2024 में उम्मीदवारों द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ निम्न अभिलेख/प्रमाण-पत्र संलग्न किये जाने हैं। नगर पालिका परिषद के सदस्य पद हेतु निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवार सम्बन्धित नगर निकाय का निर्वाचक हो। कोई भी उम्मीदवार एक से अधिक परन्तु दो से अनधिक वार्डों से निर्वाचन लड़ सकेगा। नाम निर्देशन पत्र नगद मूल्य देकर क्रय किया जा सकेगा। जमानत की धनराशि चालान द्वारा ट्रेजरी में जमा कराई जा सकती है तथा चालान की एक प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी।
जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान द्वारा बैंक/कोषागार में निम्न लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा की जाएगी। 8443-सिविल जमा-121-चुनावों के सम्बन्ध में जमा-5 स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के लिये जमा जमानत की धनराशि नगद भी जमा करायी जा सकती है। जमा के प्रमाण स्वरूप रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी रसीद देंगे। नाम निर्देशन पत्र का मूल्य, जमानत की धनराशि तथा निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में बताया है कि सदस्य नगर पालिका परिषद के लिए पद के लिए नाम निर्देशन का पत्र मुल्य (अनारक्षित श्रेणी) 200, (अनु0जा0/अनु0ज0जा0/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिए 100, जमानत धनराशि (अनारक्षित श्रेणी) 2000, जमानत धनराशि (अनु0जा0/अनु0ज0जा0/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिए 1000, अधिकतम व्यय सीमा 2 लाख निर्धारित की गयी है।
उन्होंने बताया कि किसी उम्मीदवार द्वारा एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन हेतु अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र भरे जा सकते हैं परन्तु उक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए जमानत की धनराशि एक बार ही जमा की जाएगी। उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र एक प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित किये जाएंगे तथा उम्मीदवार एवं प्रस्तावक का फोटो भी नाम निर्देशन पत्र पर चस्पा किया जाएगा। सदस्य नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के मामले में प्रस्तावक उसी कक्ष का निर्वाचक होगा जिस कक्ष से उम्मीदवार निर्वाचन लड़ रहा है। कोई मतदाता एक से अधिक अभ्यर्थी को प्रस्तावक के रूप में नाम निर्दिष्ट नहीं कर सकता है। नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख/प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में बताया कि सम्बन्धित निकाय के एक वर्ष से अधिक अवधि के बकाये का देनदार न होने का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
उन्होंने बताया कि उम्मीदवार जिस कक्ष का निर्वाचक है, उससे भिन्न कक्ष से निर्वाचन लड़ने पर उम्मीदवार को निर्वाचक नामावली की सुसंगत प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी। जमानत की धनराशि जमा किये जाने की रसीद। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति का है तो उसे सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही आयोग द्वारा जारी आदेश के साथा संलग्न प्रारूप में शपथ प्रत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
उक्त शपथ पत्र नोटरी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार में से किसी एक द्वारा सत्यापित कराया जा सकता है। उपर्युक्त शपथ-पत्र के प्ररूप रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं। उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित प्ररूप पर आपराधिक एवं सम्पत्तियों/दायित्वों का विवरण सम्बन्धी शपथ पत्र भी नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा जिसका प्ररूप रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है तथा उक्त शपथ-पत्र कार्यकारी मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/नायब तहसीलदार (जिन्हें कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अधिकार प्रदत्त कर दिये गये हो)/ सार्वजनिक नोटरी से सत्यापित कराया जा सकता है। उम्मीदवार नाम निर्देशन पत्र जमा करने की रसीद अवश्य प्राप्त करें। कोई प्रत्याशी किसी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया तभी और केवल तभी समझा जायेगा जब उस प्रत्याशी ने इस आशय की घोषणा अपने नाम निर्देशन पत्र में कर दी हो। उम्मीदवार ने इस आशय की लिखित सूचना सम्बन्धित दल के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्ररूप-7 (क) में उम्मीदवारी के अन्तिम दिनांक व समय से पूर्व सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी को प्रदत्त कर दी गयी है। उक्त सूचना दल के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र-7 (ख) पर हस्ताक्षरित हो। ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति का नाम एवं उनके नमूने के हस्ताक्षर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी तथा सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को उम्मीदवारी के अन्तिम दिनां व समय तक प्रारूप-7(ख) में सूचित किया गया है।

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