#JaunpurNews : ईंट से कूंचकर हुई थी थानाध्यक्ष की हत्या, जानिए अब क्या हुआ? | #NayaSaveraNetwork
नया सवेरा नेटवर्क
जौनपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल की अदालत ने 39 वर्ष पूर्व गिरफ्तारी के विरोध में हमला करके थानाध्यक्ष सुरेरी की हत्या करने के नौ आरोपियों को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 10000 जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार उपनिरीक्षक बब्बन सिंह ने सुरेरी थाने में अभियोग पंजीकृत करवाया की 18 दिसंबर 1985 को वह थानाध्यक्ष सुरेरी अमरनाथ भारती, उपनिरीक्षक साहब लाल राय, कांस्टेबल हरिकेश व झुल्लन प्रसाद के साथ सुरेरी के पुरवा मोदक गांव में सुबह 6:45 बजे पहुंचे जहां अभियुक्त बलिराम उर्फ बल्लर सिंह जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था। उसे गिरफ्तार करके थाने की तरफ चले तभी 7:45 बजे सुखनंदन के खेत के पास गांव के शोभनाथ, ओम प्रकाश, जय प्रकाश, उत्तम, श्रीराम, नान्हक, सुखऊ, दुखंदर मानिक चंद, चानिका, मोहन, रज्जब, नबीउल्ला, जल्ला व 50 अज्ञात लोग कट्टा, बल्लम, लाठी, डंडा, ईंट, पत्थर से पुलिस टीम पर हमला कर दिए। सोभनाथ ने थानाध्यक्ष अमरनाथ भारती को पीछे से बल्लम से मारा जब वह गिर गए तब बलिराम उर्फ बल्लर उनके सीने पर चढ़कर ईंट से कूँचकर उनकी हत्या कर दिया। पुलिस टीम पर फायरिंग भी की गई। बब्बन सिंह, झुल्लन प्रसाद और हरिकेश घायल हो गए। बल्लर ने थानाध्यक्ष की पिस्तौल व कारतूस भी छीन लिया। इस घटना में सुखनंदन की भी मृत्यु हो गई।