नया सवेरा नेटवर्क
चित्रकूट। जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के आरोपी को दोष सिद्ध होने के बाद 20 साल के कठोर कारावास और सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। आरोपी के माता-पिता को भी 4-4 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप ने बताया कि रैपुरा थाना क्षेत्र में एक महिला ने सात जुलाई 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 14 वर्षीय बेटी अपनी धान की फसल की रखवाली कर रही थी। साथ ही बकरी भी चरा रही थी। इस दौरान खेत से दूर भाग रही बकरी को पकडने के लिए उसकी बेटी कुछ दूर निकल गई। इस दौरान वहां गुड्डू नामक शख्स ने उसके साथ दुराचार किया। घर लौटने पर बेटी ने पूरे मामले की जानकारी दी जिसके बाद वह उलहना देने के लिए आरोपी के घर गई। जहां गुड्डू के पिता किशोरी व मां विषमतिया ने भी गाली गलौच किया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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