नया सवेरा नेटवर्क
जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार मांदड़ ने अवगत कराया है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन डॉ भीमराव अम्बेडकर जयंती रामनवमी आदि पर्व के अलावा परीक्षाओं के दृष्टिगत जनपद की कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने व उसे सकुशल सम्पन्न कराने तथा अराजक तत्वों द्वारा विधि विरुद्ध समस्त कार्यों को अनिवार्य रूप से रोकने हेतु धारा-144 दप्रसं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तात्कालिक प्रभाव से निषेधाज्ञा पारित किया जाता है। उपरोक्त आदेश जनपद की सीमा में निवास करने वाले तथा प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर आदेश पारित होने के तिथि से दो माह 11 जून तक के लिए प्रभावी रहेगा। इस आदेश या आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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