नया सवेरा नेटवर्क
जौनपुर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के क्रम में निर्वाचन अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय के प्रयोजन हेतु अलग से बैंक खाता खोले जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। निर्वाचन अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता स्वयं के नाम से या अपने निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त के नाम से जिले के किसी भी बैंक (सहकारी बैंक सहित) या डाकघर में खोला जा सकता है। निर्वाचन अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय से सम्बन्धित किसी भी मद के लिये अदा की जाने वाली राशि रु0 10000 से अधिक नही है तो ऐसे व्यय को उक्त बैंक खाते से निकासी करके नकद राशि के माध्यम से व्यय की जा सकती है। उन्होंने बताया कि आयोग के उक्त निर्देश के क्रम में जौनपुर के समस्त बैंक शाखाओं को निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के प्रयोजनार्थ अलग से बैंक खाता खोलने की सुविधा देने एवं खाता खोलते हुए ही 200 प्रतिपर्णों की चेक बुक (नान पर्सनलाइज) उपलब्ध कराने हेतु आदेशित करें।
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