नया सवेरा नेटवर्क
पटना। बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय की एक विशेष अदालत ने धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात एवं रंगदारी के एक मामले में जेल में बंद पूर्व सांसद सुभाष यादव को आज जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया। सांसदों एवं विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित पटना की विशेष सत्र अदालत के न्यायाधीश विनय प्रकाश तिवारी ने श्री यादव की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें नियमित जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश दिया है। पूर्व सांसद श्री यादव 13 फरवरी 2024 से निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थे।
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