नया सवेरा नेटवर्क
नई दिल्ली। लोकसभा चुनावकी आहट के बीच, अब भी कांग्रेस की परेशानियां ख़त्म नहीं होतीं दिख रही है। जी हां, मिली खबर के अनुसार, आयकर विभाग ने कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस जारी किया है। बता दें की ये नोटिस दरअसल वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए है और इसमें जुर्माना और ब्याज शामिल है। बता दें कि, बीते गुरुवार को ही दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कांग्रेस को राहत देने से इनकार कर दिया था। यह नोटिस उसी के बाद भेजा गया। दिल्ली हाई कोर्ट में कांग्रेस ने एक याचिका दायर करके 2017-18 से लेकर 2020-21 तक के टैक्स वसूलने को लेकर नोटिस भेजने का विरोध किया था।
- जानें पूरा मामला
गौरतलब है कि, गुरूवार को दिल्ली HC ने कांग्रेस की IT विभाग के खिलाफ एक याचिका खारिज कर दी थी। इसे पहले वर्ष 2014-15 से लेकर 2016-17 तक के टैक्स के वसूलने को लेकर भी कांग्रेस ने अपनी याचिका लगाई थी, जिसे भी कोर्ट ने खारिज किया था। बीते गुरूवार को लगी नई याचिका भी इसी पुराने आधार पर ही खारिज हुई थी।
इस बाबत कोर्ट ने पिछले आदेश में कहा था कि कांग्रेस ने याचिका का रास्ता तब अपनाया जब टैक्स असेसमेंट की लास्ट डेट नजदीक आ गई। कोर्ट ने यह भी साफ़-साफ़ कहा था कि प्रथम दृष्टया यह लगता है कि आयकर विभाग ने कॉन्ग्रेस के खिलाफ पक्के सबूत इकट्ठा किए हैं। इसी के साथ पुरानी याचिका पर भी कॉन्ग्रेस को कोई भी राहत नहीं मिली थी।
- नहीं कोई भी राहत
ऐसी भी खबर है कि साल 2014-15 से लेकर 2020-21 के अलावा अब 2021-22 से लेकर 2023-24 तक के टैक्स असेसमेंट का इन्तजार कर रही है। यह असेसमेंट आगामी 31 मार्च, 2024 के बाद जारी हो सकता सकता है। इसके बाद कुल मिलाकर पार्टी के ऊपर 10 वर्षों के टैक्स असेसमेंट का अधिकतम भार होगा।
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