जौनपुर। जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से प्रशासन ने 22 कार्यों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। जिसके तहत अब कोई भी व्यक्ति 20 हजार से ज्यादा का कैश लेकर नहीं चल सकेंगे। वाहनों में किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगा सकेंगे। वाहनों, बैठकों में लाउडस्पीकर को लेकर तय समय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक अनुमति दी जाएगी। इसके बाद आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। केवल राजनैतिक दलों के पदाधिकारी झंडा प्रयोग कर सकेंगे। आरओ से अनुमति लेकर गाड़ी में झंडे का प्रयोग कर सकेंगे। सरकारी वाहन राजनीतिक कार्य में प्रयोग नहीं होगा। निर्वाचन के समय में सरकारी कर्मचारियों पर रोक, राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकेंगे कर्मचारी, अगर ऐसा होता है तो आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। चुनावी कार्यक्रम में लाउडस्पीकर के लिए लेनी होगी अनुमति। ऑनलाइन आवेदन के तहत सूचना देने के बाद ही राजनैतिक पार्टियों को रैली, जुलूस निकालने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
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