रायबरेली में हत्या के आरोपी को उम्रकैद | #NayaSaveraNetwork
नया सवेरा नेटवर्क
रायबरेली। जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास और 25 हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सरकारी वकील दिनेश बहादुर सिंह ने सोमवार को बताया कि अपर जिला जज व सत्र न्यायाधीश अमित कुमार यादव के न्यायालय ने सलोन इलाके में साल 2019 में अपनी चचेरी बहन की हत्या करने के दोषी को यह सजा सुनायी है। प्राथमिकी मृतका के पति संदीप ने थाना सलोन जिला रायबरेली मे दर्ज करायी थी कि उसने गाँव इछवा पुर मजरे गाढी इस्लाम निवासी अंजू से गैर बिरादरी मे प्रेम विवाह कर लिया था। विवाह उपरांत ही वे दोनों बाहर चले गए थे।