मथुरा की शाही मस्जिद को हटाने की याचिका खारिज | #NayaSaveraNetwork

नया सवेरा नेटवर्क

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मथुरा की विवादित शाही मस्जिद हटाने और वहां 'भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थल' घोषित करने का निर्देश देने की मांग वाली एक जनहित याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने वकील महेक माहेश्वरी की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि इसमें दिए गए तथ्यात्मक विवादित सवालों के मद्देनजर इस मामले में अदालत का दखल देना उचित हीं होगा। इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2023 में माहेश्वरी की इस याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत के समक्ष चुनौती दी थी।


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