एमएस धोनी की याचिका पर आईपीएस अफसर को हुई 15 दिन की जेल, जानें पूरा मामला | #NayaSaveraNetwork
नया सवेरा नेटवर्क
चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी जी. संपत कुमार को शुक्रवार को 15 दिन की हिरासत में भेज दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक याचिका दायर की थी। यह याचिका अदालत की अवमानना के मामले में दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कुमार को 15 दिन की सजा सुनाई। अदालत ने कुमार को सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया है।
धोनी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के आरोप में आईपीएस अधिकारी के खिलाफ याचिका दायर की थी। सट्टेबाजों के बीच अपना नाम लेने पर धोनी ने 2014 में हर्जाने का दावा ठोका था। उन्होंने रुपये के मुआवजे की मांग की थी। याचिका के जरिए धोनी ने मांग की थी कि कोर्ट के खिलाफ दिए गए बयान के लिए संपत कुमार को सजा दी जाए। पीठ ने कहा कि संपत ने जानबूझकर अदालत का अपमान करने और उसकी शक्तियों को कम करने की कोशिश की। न्यायमूर्ति एसएस सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की पीठ ने संपत कुमार को सजा को चुनौती देने के लिए 30 दिन का समय दिया।
- धोनी की याचिका में क्या आरोप?
धोनी ने संपत कुमार के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की। धोनी ने आरोप लगाया, "सुप्रीम कोर्ट ने कानून के शासन से अपना ध्यान हटा लिया और जस्टिस मुद्गल समिति (आईपीएल 2013 में मैच फिक्सिंग के आरोपों की जांच के लिए गठित समिति) के बयानों को रोक दिया और उन्हें एक सीलबंद लिफाफे में रख दिया।" धोनी की याचिका में उल्लेख किया गया है कि कुमार ने यह भी कहा था कि अदालत का इरादा सीबीआई अधिकारी विवेक प्रियदर्शिनी को जांच के लिए सीलबंद लिफाफा पाने से रोकना था।