नया सवेरा नेटवर्क
गुरुग्राम. दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए पहली अक्टूबर से ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP को लागू कर दिया जाएगा. इसके तहत प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक रहेगी और इस प्रकार की गतिविधियां करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. बीते कई सालों से देखा जा रहा है कि जब मौसम में बदलाव होने पर दिल्ली एनसीआर की आबोहवा दूषित हो जाती है. आसमान में प्रदूषण का काला गुब्बारा दिखने लगता है, जिसको देखते हुए दिल्ली एनसीआर में GRAP का गठन किया गया था. इस GRAP में चार चरण हैं, जिनको हालात देखते हुए एक-एक कर लागू किया जाता है. ऐसे में एतिहात के तौर पर 1 अक्टूबर से GRAP को लागू करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
गुरुग्राम जिले में GRAP नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं. गुरुग्राम उपायुक्त की मानें तो GRAP को चार चरण में लागू किया जाएगा और इनमें अलग-अलग तरह के प्रतिबंध लागू रहेंगे. ग्रेप को वायु गुणवत्ता के आधार पर लागू किया जाएगा. जैसे-जैसे वायु गुणवत्ता का स्तर बढ़ता चला जाएगा वैसे ही पाबंदियां भी बढ़ती चली जाएंगी.
आदेशों के अनुसार एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 201 से 300 के बीच होगा तो उसमें GRAP के पहले चरण को लागू किया जाएगा. इस चरण में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों के लिए जारी निर्देशों का पालन करना होगा. अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 के बीच होगा तो उसमें GRAP के दूसरे चरण को लागू किया जाएगा, जिसमें डीजल-जनरेटर पर पाबंदी रहेगी. वायु गुणवत्ता 401 से 450 के बीच होगी तो तीसरे चरणों को लागू किया जाएगा, जिसमें निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. वहीं अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से ज्यादा हुआ तो यह बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जाएगा. लिहाजा इसमें लागू होगा GRAP का चौथा चरण, जिसमें इन तमाम पाबंदियों के साथ-साथ कई और कड़ी पाबंदियां भी लगाई जाएगी.
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