जौनपुर: व्यापारी प्रत्येक माह की 20 तारीख तक करें रिटर्न दाखिल:डीएम | #NayaSaveraNetwork
नया सवेरा नेटवर्क
जीएसटी पंजीयन व फाइलिंग को लेकर हुआ मेगा सेमिनार
जौनपुर। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जीएसटी पंजीयन, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, शून्य कर देने वाले व्यापारियों को एसएमएस के माध्यम से रिटर्न फाइलिंग तथा मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के सम्बन्ध में मेगा सेमीनार का आयोजन राज्य कर विभाग के तत्वावधान में किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त राज्य कर द्वारा उपस्थित व्यापारियों को जीएसटी पंजीयन के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया गया कि जीएसटी में पंजीकृत होते ही पंजीकृत व्यापारियों को नि:शुल्क दस लाख रू. का दुर्घटना बीमा का लाभ मिलता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक 3 व्यापारियों को जिलाधिकारी द्वारा प्रति व्यापारी रूपये 10 लाख का चेक प्रदान किया जा चुका है। रिटर्न के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रत्येक रेगुलर व्यापारी माह की 20 तारीख तक रिटर्न अवश्य दाखिल कर दिया करंे। समय से रिटर्न दाखिल करने पर व्यापारी को विलंब शुल्क एवं ब्याज की देयता का भुगतान नहीं करना होता है। छोटे एवं मझले व्यापारियों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि ऐसे व्यापारी जिनकी वार्षिक सकल बिक्री रू 1.5 करोड़ तक है, वे समाधान योजना का लाभ लेते हुए प्रत्येक त्रैमास के अन्त में अगले माह की 20 तारीख तक 1 प्रतिशत की दर से टैक्स जमा कर सकते हैं। उपायुक्त राज्य कर द्वारा बताया गया कि समस्त व्यापारिक सम्व्यवहार ऑनलाइन हैं। खरीद-बिक्री के समस्त विवरण अधिकारियों के विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित होता है इसलिए कोई भी व्यापारी अपनी खरीद को छुपा नहीं सकता है। उपायुक्त राज्य कर ने शून्य खरीद-बिक्री करने वाले व्यापारियों को एसएमएस के माध्यम से रिटर्न भरने के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्र के उत्थान, विकास एवं प्रगति में व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसलिएअधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियमित तौर पर जीएसटी रिटर्न दाखिल करें। इस अवसर पर राज्य कर विभाग के उपायुक्त, सहायक आयुक्त, राज्य कर अधिकारी तथा नगर व्यापार मण्डल के पदाधिकारीगण दिनेश कुमार टंडन, इन्दू सिंह, आरिफ हबीब, सीडा अध्यक्ष बृजेश एवं अन्य व्यापारी उपस्थित रहे।


