नया सवेरा नेटवर्क
लखनऊ। दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता हत्या के आरोपी पति सुजीत कुमार एवं ससुर अशोक कुमार को अपर सत्र न्यायाधीश शालिनी सागर ने 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 30 रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता इंतजार अहमद गाजी ने बताया कि चंद्रभूषण ने निगोहा थाने में 4 जनवरी 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही बेटी कमलेश कुमारी को उतरावां निवासी पति सुजीत कुमार,ससुर अशोक कुमार एवं ननदे दहेज के लिए प्रताड़ित करती थी एवं मारपीट करती थी। इस मामले में पुलिस ने पति और ससुर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
- नाबालिग से दुराचार में दो को कैद
लखनऊ। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विजेंद्र त्रिपाठी ने नाबालिग से दुराचार करने के आरोप में आरोपी दीपक भारती को 7 वर्ष की कैद एवं 7 हजार जुर्माना तथा शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करने में दोषी करार दी गईं नीलम उर्फ शबनम उर्फ पूजा को 5 वर्ष के कठोर कारावास व 5500 रुपे जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष अधिवक्ता सुखेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि विकास नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप लगाया था कि दीपक ने शादी का झांसा देकर उसे गोरखपुर के रसूलपुर गांव में रखकर शारीरिक संबंध बनाए। शादी के लिए दबाव बनाया तो घर से निकाल दिया। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर नीलम उर्फ शबनम मिली। वह अपने घर ले गई और दूसरे लोगों से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगी। उसके चंगुल से वह भाग निकली।
- दहेज हत्या में पति की जमानत खारिज
लखनऊ। दहेज हत्या के आरोप में बीकेटी निवासी पति सत्येंद्र मिश्रा की जमानत याचिका जमानत अर्जी सत्र अदालत ने खारिज कर दी है। एडीजीसी दुष्यंत मिश्रा एवं अरुण पांडे ने बताया कि मृतका के पिता हरीश कुमार पांडेय ने 3 नवंबर 2022 को पति सत्येंद्र मिश्रा के खिलाफ बीकेटी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि इकलौती बेटी ज्योति पांडेय की दहेज के लिए हत्या कर दी गई।
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