प्रधान समेत सात लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज | #NayaSaveraNetwork
नया सवेरा नेटवर्क
जमीन को कुटरचित ढंग से अपात्रों को पट्टे पर देने का है आरोप
न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने की कार्रवाई
शाहगंज,जौनपुर। क्षेत्र के अरंद ग्राम सभा के प्रधान द्वारा कुटरचित कर बेशकीमती ग्राम समाज की जमीन को दस्तावेज के आधार पर अपात्र लोगों द्वारा अपने व अपने रिश्तेदारों के नाम पट्टा कराए जाने के मामले में न्यायालय के आदेश पर धारा 156 (3) के तहत पुलिस ने महिला प्रधान समेत सात नामजद समेत एक अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्र के अरंद गांव निवासी नैयर आलम पुत्र अब्दुल जब्बार ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया की गांव के हसन रजा ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर उपजिलाधिकारी मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रधान की मिली भगत से हलफनामा देकर गांव समाज की बेशकीमती जमीन को अपने बेटे व आजमगढ़ जनपद के निवासी विद्यालय का नाम दर्ज करा लिया है। जबकि हसन रजा स्वंय तीस बीघा जमीन के कास्तकार है। गांव में दो मकान के स्वामी व जमीन लेने के लिए पात्र नही है। वादी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर यह आरोप लगाया की कीमती जमीन पर नीयत खराब हुई है। जिसमें प्रधान की मिली भगत से उपजिलाधिकारी मजिस्ट्रेट न्यायालय में धारा 67 ए के तहत वाद दाखिल कर खुद को भूमि हिन बताएं। जिसमें प्रधान द्वारा सहमति पत्र दाखिल कर जमीनों को नाजायज ढंग से हसन रजा व उनके पुत्र व आजमगढ़ के रिश्ते दारों के नाम जमीन दर्ज करा लिया। 156(3)के तहत मुकदमा दर्ज करने का तीन नवम्बर को हुआ आदेश कोतवाली पुलिस ने संबंधित धारा 419, 420, 462, 468, 471,120बी,आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपित हसन रजा पुत्र अब्दुल रहीम, मोहम्मद जैद पुत्र हसन रजा, अरंद प्रधान धनरा देवी, अछय कुमार पुत्र जयराम, अबुशाद पुत्र शाजिद अली, छगुराम पुत्र भीखू, मोहम्मद रेहान पुत्र इफ्तेखार समेत अन्य अज्ञात की तलाश में जुटी। इस संबंध में पूछे जाने पर कोतवाली प्रभारी सदानंद राय ने बताया की सात नामजद व अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। जांचोपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी।
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