नया सवेरा नेटवर्क
जौनपुर। जिला न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट बेद प्रकाश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सरपतहा थाना के मुकदमा अपराध संख्या 555/14 में धारा 363, 366, 376आई आईपीसी व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीकृत मुकदमे में वांक्षित अभियुक्त रिंकू को 7 वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रूपये के अर्थदंड से न्यायालय पाकसो एक्ट द्वारा दंडित किया गया। मामले की पैरवी रमेश चंद्र पाल व बेद प्रकाश तिवारी विशेष लोक अभियोजक पाकसो एक्ट द्वारा किया गया।
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