खुले खाद्य तेल की बिक्री पर रोक | #NayaSaberaNetwork
नया सबेरा नेटवर्क
जौनपुर। सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने अवगत कराया है कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उप्र, लखनऊ के द्वारा खाद्य तेल में मिलावट की रोकथाम, ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा, लेबलिंग प्रावधान और मल्टी सोर्स एडिबल ऑयल के लिये अनिवार्यएगमार्क लाइसेंस और खुले खाद्य तेलों के बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से सर्विलांस अभियान के तहत एक अगस्त से चौथा अगस्त तक आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। 2 अगस्त को जनपद के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से एडिबल ऑयल एवं मल्टी सोर्स एडिबल ऑयल के कुल चार सर्विलांस नमूना नियमानुसार जांच हेतु संग्रहीत किया गया है। जनपद के समस्त खाद्य कारोबारियों को सूचित किया जाता है कि खुले खाद्य तेल का विक्रय न करें।
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