नाबालिग से बलात्कार के दोषी को 10 साल की सजा | #NayaSaberaNetwork
नया सबेरा नेटवर्क
मथुरा। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश न्यायालय पोक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत में आज वृंदावन के एक मामले में अभियुक्त आदर्श पांडेय को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा 5000 अर्थदंड के भी आदेश दिए हैं।
इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रही स्पेशल डीजीसी श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना वृन्दावन अंतर्गत अपराध संख्या 2020 मैं पीड़िता की मां ने इस प्रकरण की रिपोर्ट वृंदावन कोतवाली में दर्ज कराई थी सुबह उसकी नाबालिक पुत्री जब पढ़ने जा रही थी तभी रास्ते में अभियुक्त आदर्श पांडेय ने उसे जबरन अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर सुनसान जगह पर ले गया जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो भी बनाई और पीड़िता को धमका दिया, उसने पीड़िता से कहा कि किसी को जानकारी दी तो वह वीडियो वायरल कर देगा। वह इसको बड़ोदरा भी ले गया और वहां भी होटल में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बाद में धमकी दे करके उसे छोड़ दिया। जब पीड़िता ने घटना की सच्चाई परिजनों को बताई तो उनके पैरों से जमीन खिसक गई और इस प्रकरण की रिपोर्ट पीड़िता की मां ने थाना में दर्ज कराई और इस केस की पुलिस ने जांच कर विभिन्न धाराओं में चार्ज शीट कोर्ट में प्रेषित की जिस पर अभियुक्तों के वकीलों ने और सरकार की ओर से स्पेशल डीजीसी श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बहस की जिसमें आज अदालत ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए सजा सुना दी है जिसमें 376 में 10 वर्ष की कठोर कारावास एवं 5000 दंड, 363 में 5 वर्ष का कठोर कारावास 1000 अर्थदंड, 366 में 5 वर्ष का कठोर कारावास 1000 अर्थदंड, 323 में 6 माह का कठोर कारावास 500 अर्थ दंड, 506 में 2 वर्ष का कठोर कारावास 500 अर्थदंड के, पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा-4 में 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।
स्पेशल डीजीसी श्रीमती और अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया सभी धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई गई है और अर्थदंड भी अलग-अलग लगाए गए हैं अर्थदंड का भुगतान न करने पर उसकी एवज में दोषी को सभी धाराओं में अलग-अलग अतिरिक्त कारावास की भी सजा सुनाई गई है ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी अभियुक्त को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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