तीन अभियुक्तों को मिला आजीवन कारावास | #NayaSaberaNetwork
नया सबेरा नेटवर्क
तीस-तीस हजार अर्थदंड से भी किया गया दंडित
जौनपुर। थाना बदलापुर अंतर्गत जघन्य अपराध में मानिटिरंग सेल की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से आरोपीगण को आजीवन कारावास व नब्बे हजार रु पये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। वादी वीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र जयचन्द सिंह निवासी कोटन ढेमा की पुत्री व प्रशान्त कुमार उपाध्याय पुत्र दिनेश कुमार उपाध्याय निवासी ग्राम असवापुर थाना बदलापुर का शव 20.12.2016 को प्रशान्त की दुकान ग्राम पूरामल चौराहे पर स्थित सरयू सिंह के कटरे में हार्डवेयर की दुकान में मिलने की बाबत थाना बदलापुर में मुकदमा अपराध संख्या 944/2016 धारा 302 भादवि पंजीकृत हुआ। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपीगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा न्यायालय में विचाराधीन जघन्य अपराधों को निस्तारित कराने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दण्डित कराने हेतु उपर्युक्त अभियोग को जनपदीय पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी के लिए निर्देशित किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल नेतृत्व में मानिटिरंग सेल द्वारा सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरु प गुरूवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्तगण नवीन सिंह पुत्र अशोक सिंह निवासी महुली थाना देवसरा जनपद प्रतापगढ़ , गोलू उपाध्याय उर्फ किशन उपाध्याय पुत्र शैलेश उपाध्याय निवासी कस्तूरीपुर थाना बदलापुर,कृपाशंकर हरिजन पुत्र मिठाईलाल निवासी हसुआपार थाना बदलापुर को धारा 302/34 भादवि के अपराध में प्रत्येक को आजीवन कारावास व तीस हजार रु पये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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